अनवर पठान
फर्रुखाबाद (राष्ट्र पटल)। भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। फर्रुखाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाए गए दोषसिद्धि के आदेश को खारिज करते हुए उनकी अपील स्वीकार कर ली है।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब नागेंद्र सिंह भाजपा के प्रत्याशी के रूप में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। चुनाव के दौरान उनके खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने विधायक को दोषी ठहराया था, जिसके बाद नागेंद्र सिंह ने जिला जज/एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दायर की थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत के दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया और विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की अपील को स्वीकार करते हए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।






